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गुरुवार, 2 सितंबर 2021

विमर्श पशुबलि

विमर्श:
देवताओं को खुश करने पशु बलि बंद करो : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जानेवाली पशुबलि पर प्रतिबन्ध लगाते हुए कहा है कि हजारों पशुओं को बलि के नाम पर मौत के घाट उतारा जाता है. इसके लिए पशुओं को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है. न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ के अनुसार इस सामाजिक कुरीति को समाप्त किया जाना जरूरी है. न्यायालय ने आदेश किया है कि कोई भी पशुओं की बलि नहीं देगा।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के निर्णय के मुताबिक पशुओं को हो रही असनीय पीड़ा और मौत देना सही नहीं है. प्रश्न यह है कि क्या केवल देव बलि के लिए अथवा मानव की उदर पूर्ति लिए भी? देवबली के नाम पर मारे जा रहे हजारों जानवर बच जाएँ और फिर मानव भोजन के नाम पर मारे जा रहे जानवरों के साथ मारे जाएँ तो निर्णय बेमानी हो जायेगा। यदि सभी जानवरों को किसी भी कारण से मारने पर प्रतिबंध है तो माँसाहारी लोग क्या करेंगे? क्या मांसाहार बंद किया जायेगा?   
उक्त निर्णय का यह अर्थ तो नहीं है कि हिन्दु मंदिर में बलि गलत और बकरीद पर मुसलमान बलि दे तो सही? यदि ऐसा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. आप सोचें और अपनी बात यहाँ कहने के साथ संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक भी पहुँचाएँ।
राज्य सरकारों ने गौ रक्षा के नाम पर मंत्रालय बनाकर अनेक गौशालाएँ खोल रखी हैं। गत वर्ष देख-रेख के अभाव में सैंकड़ों गायों के भूख में और बीमारी अथवा कीचड़  में फँसकर मरने के समाचार मिले थे। मानवाहार के लिए पशुबलि न हो और देखरेख के आभाव में मरकर उनका मांस सड़ता रहे, यह भी औचित्यहीन है। खाद्यान्न की कमी और मांस में प्रोटीन आदि की अधिकता को देखते हुए मांसाहार को पूरी तरह बंद करना तुरंत संभव नहीं है।अत:, संतुलित नीति आवश्यक है।

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