विमर्श : विदेश यात्रा
मुझे अपने एक एक मित्र से एक बहुत भयानक प्रकरण की जानकारी हुई है. उसका एक मित्र दुबई होकर यू.के.जा रहा था. दुर्योगवश वह अपने साथ भारत में कढ़ी और मिठाइयों में सामान्यतः प्रयुक्त एक मसाले खसखस का एक पैकेट लिये था. खसखस को 'पॉपी' भी कहा जाता है तथा इससे अफीम की तरह के नशीले पदार्थ अंकुरित किये जा सकते हैं.
यह भोला व्यक्ति नहीं जानता था कि यू.ए.ई. और अन्य गल्फ देशों के बदले कानूनों के तहत खास्कह्स ले जाने पर न्यूनतम २० वर्ष की कैद और अंततः मौत तक का प्रावधान है.
अब वह गत दो सप्ताह से दुबई की जेल में कैद है. उसके मित्र उसकी रिहाई हेतु कड़ी कोशिश कर रहे हैं किन्तु यह एक गंभीर प्रकरण है. वकील अदालत में उसकी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिये एक लाख़ मुद्राओं की फीस माँग रहे हैं.
कृपया, भारत में अपने सभी परिचितों को यह मेल भेजें, उन्हें इसकी गंभीरता का अनुमान हो ताकि वे गल्फ देशों में जाते समय अनजाने भी ऐसी किसी वस्तु की छोटी से छोटी मात्रा भी साथ न रखें.
२. पान
३. सुपारी, उससे बने उत्पाद, पान पराग आदि. इन्हें रखने पर बहुत भारी जुर्माने हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति की जान पर भी बन सकती है.